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उपभोक्ता आयोग में नियुक्ति के लिए चयन कमेटी बनाई गई या नहीं?

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप सचिव उप्र प्रशासन से पूछा है कि राज्य व जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियम छह के तहत चयन कमेटी का गठन किया गया है या नहीं? साथ ही कमेटी ने आवेदनों की शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया तय की है या नहीं? और किस प्राधिकारी के कहने पर इस बार लिखित परीक्षा लिए जाने का उपबंध किया गया है? कोर्ट ने इस संबंध में 20 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सीमा मिश्रा की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में सरकार को नियम व चयन प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। जिसके तहत 2020 की नियमावली तैयार की गई है। नियमावली के तहत उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित है। जिसमें लिखित परीक्षा लेने का नियम नहीं है। राज्य सरकार ने 12 मई 2021 की अधिसूचना के तहत 23 जून 2021 को विज्ञापन निकाला है। चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश या नामित हाईकोर्ट जज अध्यक्ष, उपभोक्ता मामलों के सचिव व मुख्य सचिव के नामित दो सदस्य होंगे। आवेदनों की सूची कमेटी को सौंपी जाएगी और कमेटी योग्यता के आधार पर शार्ट लिस्ट करेगी। कोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी थी। उप सचिव ने जो जानकारी दी उसमें मांगी गई कोई जानकारी नहीं है। उठाए गए सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। इस पर कोर्ट ने उप सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर मांगी गई जानकारी देने का निर्देश दिया है।

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