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कोरोना से बंदियों की सुरक्षा पर मांगा जवाब
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और जेलों क्षमता से अधिक बंदियों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता मनमोहन मिश्र की याचिका पर दिया है। याचिका के माध्यम से जेलों में निरुद्ध 65 साल से अधिक आयु के बंदियों की रिहाई करने की मांग की गई है। याची का कहना है कि प्रदेश की जेलों में काफी भीड़ है इसलिए सरकार को बंदियों की संख्या कम करने के लिए उनकी रिहाई या जमानत पर रिहा करने का आदेश देना चाहिए। याची का कहना है कि जमानत, पेरोल या अग्रिम जमानत की अर्जियों को निस्तारित किया जाए। कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है।



