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वक्फ नियमावली 2017 की वैधानिकता पर योगी सरकार से HC ने मांगा जवाब

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश वक्फ नियमावली 2017 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नियमावली 14 दिसम्बर 2007 को जारी की गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में आरोप लगाया गया है कि नई नियमावली वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों के विपरीत है. याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रदेश सरकार को नियमावली बनाने का ही अधिकार नहीं है.

याचिका पर पक्ष रख रहे अधिवक्ता एस.एफ.ए.नकवी ने अदालत को बताया है कि नई नियमावली में सरकार ने वक्फ ट्रिब्यूनल के सदस्यों की संख्या घटाकर 2 कर दी है. जबकि वक्फ एक्ट की धारा 85 (4) में वक्फ बोर्ड में 3 सदस्यों की व्यवस्था है, जिसमें जिला जज स्तर का एक न्यायिक अधिकारी भी होना चाहिए.

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने मामले की जानकारी महाधिवक्ता को देने का निर्देश दिया है. ताकि अगली तारीख पर सरकार का इस मामले में पक्ष रख सकें. याचिका पर कोर्ट अगली सुनवाई 15 मई को करेगी.

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