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UP अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन: अब बारात घरों में बुलाए जा सकेंगे 200 मेहमान

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। कोरोना काल में केन्द्र व राज्य सरकार के बाद जिला प्रशासन ने अनलॉक-5 को लेकर स्थानीय गाइड लाइन जारी कर दी है।

आधी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं सिनेमाघर

डीएम ने जारी की अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन

अनलॉक की नई गाइडलाइन के बाद शहर में तमाम आयोजन की छूट के आसार हो गए हैं। नई गाइडलाइन में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन के लिए हाल के अंदर क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 200 लोगों उपस्थिति की छूट दी गई है।

यह नियम 15 अक्टूबर के बाद लागू होगा। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी की ओर से जारी नई गाइड लाइन के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमाघर की आधी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।

नए नियम के अनुसार अगर लोग आने वाले सहालग सीजन में शादी ब्याह करने के इच्छुक हैं तो वे बारात घरों में 200 लोगों को बुला सकेंगे। इसके लिए फेस मास्क, हैंड सेनिटाइजर, थर्मल स्कैनर का बंदोबस्त करना अनिवार्य होगा। खुले मैदान में आयोजन की छूट भी दी गई है। ऐसे में धार्मिक आयोजन जो खुले मैदान में होते हैं वो भी कराए जा सकेंगे। प्रशासन ने स्कूल कॉलेज 31 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्देश दिया है।

हालांकि प्रायोगिक कार्य के लिए स्कूल प्रबंधक चाहे तो 15 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे। हालांकि यह छूट पीएचडी और परास्नातक व स्नातक कक्षाओं के लिए दी गई है।

अनलॉक-5 के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। स्कूल कॉलेजों ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया था कि 31 अक्टूबर तक इसे नहीं खोला जाएगा।

इस बीच अवकाश ही रहेगा। ऐसे में महीने के अंत में जैसी गाइड लाइन आएगी इसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। जो रियायतें शासन स्तर से दी जानी है इस गाइड लाइन में दी गई है।

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