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स्केलिंग को लेकर सरकार व आयोग से मांगा जवाब

यूपीपीसीएस- 2018 की मुख्य परीक्षा में हाईकोर्ट का आदेश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की यूपी पीसीएस परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने आलोक कुमार सिंह व आठ अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी को सुनकर दिया है।
याची का कहना है कि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 की विज्ञापन शर्तों के अनुसार मूल्यांकन में स्केलिंग प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया है। याचियों का कहना है कि मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय में स्केलिंग हुई है या नहीं, प्रतियोगी छात्र इस बात को लेकर आयोग से जानकारी मांग रहे थे। आयोग ने सूचना कानून के तहत भी जानकारी देने से मना कर दिया कि स्केलिंग हुई है या नहीं।
याचिका में कहा गया है कि संजय सिंह केस में सुप्रीम के निर्णय के विपरीत स्केलिंग प्रक्रिया लगाई गई है, जो सुप्रीम के निर्णय का उल्लघंन है। इसलिए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निरस्त करते हुए संजय सिंह केस में स्केलिंग प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए फिर से रिजल्ट घोषित किया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

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