SSP मथुरा गौरव ग्रोवर को आदेश पालन करने या हाजिर होने का निर्देश

AnuragDarshan इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस एस पी मथुरा डा गौरव ग्रोवर को अवमानना नोटिस जारी कर 18 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्यवाही की जाय।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल कर देते हैं तो हाजिर नहीं होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर 6 फीसदी व्याज पाने का हकदार माना है।
आदेश की प्रति दिये जाने के बावजूद पालन नहीं किया गया।जिस पर कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है। कोर्ट ने कहा कि अभी डी आई जी पुलिस को नोटिस जारी न कर केवल एस एस पी को आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया जा रहा है।



