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अदालतों में 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश, कोविड-19 के कारण हाईकोर्ट ने लिया फैसला

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने पूर्व निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश को संशोधित कर दिया है। अब 10 मई से 4 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ, लखनऊ खंडपीठ और अधीनस्थ अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश एक से 30 जून के बजाय 10 मई से 4 जून तक रहेगा। इस आशय की अधिसूचना महानिबंधक ने जारी कर दी है। ग्रीष्मावकाश में सुनवाई हेतु न्यायिक क्षेत्राधिकार की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल यह फैसला लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दो दिन पहले ही इस आशय की मांग करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने हाई कोर्ट में पूर्व निर्धारित ग्रीष्मावकाश को संशोधित करते अब 10 मई से चार जून तक कर दिया है। संशोधित ग्रीष्मावकाश इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ प्रयागराज, इसकी लखनऊ बेंच के अलावा प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच व अधीनस्थ अदालतों में केसों की फिजिकल सुनवाई नहीं हो पा रही है।
ग्रीष्मावकाश के चारों सप्ताह के लिए न्यायिक क्षेत्राधिकार की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सिविल व क्रिमिनल मामले के लिए प्रत्येक सप्ताह में एक डिवीजन बेंच व चार एकल जज अर्जेंट मैटर की सुनवाई करेंगे। यह सप्ताह 10 मई, 17 मई, 24 मई तथा 31 मई 2021 से शुरू होगा। पहले एक जून से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता था। तदनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट व अधीनस्थ अदालतों का कैलेंडर संशोधित कर लिया गया है।

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