छोड़े जाएं क्वारेंटीन अवधि पूरी करने वाले श्रमिक: हाईकोर्ट
प्रयागराज। क्वारेंटीन अवधि पूरी होने और रिपोर्ट निगेटिव आने वालों को तत्काल क्वारेंटीन सेंटर से छुट्टी दे दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को क्वारेंटीन सेंटर में रखे जाने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है।
साथ ही कहा कि क्वारेंटीन सेंटर की निगरानी के लिए हर जिले में तीन अधिकारियों की कमेटी गठित की जाए। मुख्य सचिव सर्कुलर जारी कर सभी जिलाधिकारियों से इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं।
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने शाद अनवर की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। खंडपीठ ने कहा कि संवैधानिक संस्था के नाते कोर्ट का दायित्व है कि वह नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण दे।
क्वारेंटीन अवधि बीतने के बाद विधिक अड़चन न होने की दशा में सेंटर में रखे गए लोगों को तत्काल छोडऩे का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2979 भारतीयों व 46 विदेशी तब्लीगियों को क्वारेंटीन अवधि बीत जाने के बाद छोड़ दिया गया है।
इसके अलावा 21 भारतीयों सहित 279 विदेशी तब्लीगियों को आपराधिक कृत्य के कारण जेल भेजा गया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली तब्लीगी मरकज से प्रदेश में आने वाले 3001 भारतीय एवं 325 विदेशी तब्लीगियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। क्वारेंटीन सेंटर अब कोई भी नहीं है।


