पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान,उनकी पत्नी व पुत्र को मिली ज़मानत

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। मोहम्मद आज़म खान उनकी पत्नी व पुत्र की धोखाधड़ी के मामले में जमानत स्वीकार हो गयी है ये आदेश 1 सितम्बर को वरिष्ठता अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी,मोहम्मद खालिद व सय्यद सफदर की बहस के बाद सुरक्षित कर लिया गया था।
जिसपर मंगलवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आदेश सुनाया, पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि रामपुर के गंज थाने में वादी आकाश सक्सेना की लिखाई रिपोर्ट अपराध संख्या 4/2019,धारा 420,467,468,471 आईपीसी जिसमे आरोप लगाया गया था।
कि अब्दुल्ला आज़म खान ने नगर निगम रामपुर से दो जन्म प्रमाण पत्र 28 जनवरी 2012 व 21अप्रैल 2015 को जारी कराया जिसमे अलग अलग जन्मतिथि अंकित है एक में उनकी जन्म तिथि1जनवरी1993 है तो दूसरे में 30 सितम्बर 1990,ऐसा उनके द्वारा सरकारी लाभ व चुनाव लड़ने के लिए किया तथा उनके इस धोकाघड़ी में उनके पिता आज़म खान व उनकी माँ डॉ तज़ीन फात्मा शामिल हैं।
उक्त प्रकरण में आरोप पत्र लग चुका है,इसी जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर अब्दुल्ला आज़म खान की विधायकी भी रद्द की जा चुकी है।

