हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर विचार

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी मुकदमों की सुनवाई के दौरान न्यायालयों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। यह बात लाइव स्ट्रीमिंग की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई।
न्यायमूर्ति पंकज नकवी एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता आशीष मिश्र ने कोर्ट को बताया कि इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी के निर्देश पर विचार करने और सुझाव देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आशीष मिश्र ने कहा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के निर्देश के क्रम में मामला हाईकोर्ट प्रशासन के समक्ष में सक्रिय रूप से विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने इस संदर्भ में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सुझाव मांगे हैं।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता की इस बात पर खंडपीठ ने याचिका की सुनवाई स्थगित करते हुए कृत कार्यवाही कई जानकारी मांगी है। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख लगाई है। वेब पोर्टल से जुड़े लीगल रिपोर्टर अरीबउद्दीन अहमद और चार अन्य छात्र व वकीलों की ओर से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में पत्रकारों को भी जाने की इजाजत दिए जाने, उनका इंट्री पास बनाने और कोर्ट रूम से ही लाइव अपडेट करने की अनुमति दिए जाने की भी मांग की गई है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली ई कमेटी ने इस संदर्भ में पांच दिन पूर्व दिशा निर्देश जारी किए थे। इस पर कहा गया फिलहाल सामान्य दिनों में कोर्ट रूम में इंट्री पर कोई रोक नहीं है।


