देश

एमबीबीएस छात्रा को राहत से इंकार एनसीसी का सी.सर्टिफिकेट न होने पर प्रवेश निरस्त करने की चुनौती

प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज की एमबीबीएस छात्रा को राहत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने एनसीसी का सी प्रमाणपत्र न पेश करने के कारण कोर्स में दाखिले को निरस्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा है कि याची के पास बीईई ग्रेड का एनसीसी में सी प्रमाणपत्र नहीं है, जो एनसीसी कोटे में प्रवेश की अर्हता है। कोर्ट ने कहा कि योग्यता निर्धारित करने का अधिकार प्राधिकारियों को है। कोर्ट योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती। ऐसे में अंतरिम आदेश से एमबीबीएस कोर्स कर रही छात्रा को न्याय के तहत सहानुभूति पाने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने छात्रा जिज्ञासा तिवारी की याचिका पर दिया है।
याची ने 2019 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद सामान्य श्रेणी में नीट की परीक्षा दी। याची ने एनसीसी कोटे में प्रवेश लिया। याची के पास बीईई ग्रेड एनसीसी का बी प्रमाणपत्र है। किंतु सी प्रमाणपत्र की अर्हता तय की गई है।
कालेज ने नोटिस दी कि बीईई ग्रेड के साथ एनसीसी का सी प्रमाणपत्र दे अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। जिसे चुनौती दी गई कि बी प्रमाणपत्र वालों को भी कोटे में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। किंतु कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

Related Articles

Back to top button