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इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को झटका, OBC की 17 जातियों को SC में शिफ्ट करने के आदेश पर रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जून को निकाले गए आदेश पर रोक लगा दी है। योगी सरकार ने 24 जून को आदेश जारी करते हुए ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया था। जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी।

यूपी सरकार ने इन जातियों को SC में किया था शिफ्ट

यूपी सरकार ने ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शिफ्ट किया था। इसमें मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, कहार, कश्यप, बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, केवट, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर और मछुआ शामिल हैं। इन जातियों को एससी में शामिल करने की कवायद पिछले दो दशकों से जारी थी।

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी इन्हें एससी में शामिल करने का निर्णय लिया था, लेकिन बात नहीं बन सकी थी।

इस निर्णय के बाद गरमाई थी राजनीति

योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा आदेश जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला था और इसे इन 17 जातियों के साथ सरकार का छल बताया था। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी इस आदेश के बाद सरकार पर निशाना साधा था।

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