डॉ. कफील प्रकरण: 24 अगस्त को निस्तारित होगी याचिका

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के चर्चित डॉ. कफील खान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर सरकार के हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय देते 24 अगस्त को याचिका निस्तारित करने की तारीख लगाई है। कोर्ट ने कहा कि याची की ओर से हलफनामा छुट्टी के दिन दाखिल होने पर भी स्वीकार किया जाए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
उल्लेखनीय है कि सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए अलीगढ़ के डीएम ने इस वर्ष 13 फरवरी को डॉ. कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया। यह अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि डॉ. कफील खान को उससे पहले गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराया गया है। याची ने डॉ. कफील खान की रासुका की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए उसे निस्तारित करने का आदेश दिया है।




