आदेश का करें अनुपालन अन्यथा कोर्ट में हो उपस्थित

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन व परिणाम का मामला
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के अपने आदेश के पालन के लिए 15 दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को 15 दिन में आदेश का अनुपालन करने अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने अंजना त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर दिया है।
अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के अनुसार हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम तीन माह में घोषित करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने और समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोबारा यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। इस मामले में पहले से कई याचिकाएं दाखिल हैं। सचिव की ओर से एक बार फिर समय की मांग की गई है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सचिव को 15 दिन में परिणाम घोषित करने या हाजिर होने का निर्देश दिया है।




