हत्यारोपी पत्नी व जीजा को मिली सशर्त जमानत
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीजा के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी बबीना (झांसी) की रानी व गुलाब सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि शर्तो का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने अधिवक्ता एके ओझा को सुनकर दिया है।
एडवोकेट एके ओझा का कहना था कि उन्हें फंसाया गया है। रानी के पति मोहन सिंह मानसिक रोगी थे और वह जमीन बेच रहे थे।18 सितम्बर 2019 को सह अभियुक्त मुन्ना साहू उन्हें पेट्रोल पंप पर जमीन का सौदा करने के लिए ले गया, जहां अभिजित व अभिषेक भी बैठे थे। उसके बाद उसके पति का पता नहीं चला। 21 सितम्बर 2019 को पति की बाग में पेड़ से लटकी लाश मिली। पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने एक चश्मदीद गवाह के बयान पर याची व उसके बहनोई को गिरफ्तार किया।
गवाह ने बताया कि 17 सितम्बर को याची अपने बहनोई गुलाब सिंह के साथ मिलकर मोहन सिंह को मार रही थी। याची ने कहा कि घर से पति को 18 सितम्बर को ले जाया गया है। एजीए ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु 17 सितम्बर बताई गई है। याची ने ही हत्या कर झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है। कोर्ट ने अपराध व जेल में बिताई अवधि को देखते हुए गुणदोष पर विचार न कर सशर्त जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।




