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कोरोना के मानकों को कैसे करेंगे लागू: हाईकोर्ट

( अनुराग शुक्ला )प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मॉस्क और सोशल डिस्टेसिंग के नियम का पालन न होने पर चिंता जताई है। साथ ही डीजीपी से पूछा है कि मास्क व सोशल डिस्टेसिंग के नियम का शतप्रतिशत पालन कराने के लिए उनकी क्या कार्य योजना है।

कोर्ट ने कहा कि प्रशासन और पुलिस अथक प्रयास के बावजूद इन नियमों का पालन नहीं करा पा रहे हैं। जबकि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लेने की जरूरत है। यह आदेश कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज और महामारी की रोकथाम के प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कोराना वैक्सीन और सेनिटाइजेशन को लेकर आईसीएमआर की गाइड लाइन अगली सुनवाई पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
खंडपीठ को कई जिलों के वकीलों ने बताया कि किसी भी जिले में सोशल डिस्टेसिंग और मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं हो रहा है। यह भी कहा कि खानपान की दुकानों से अंडरटेकिंग लेने के बाद ही दुकान खोलने के आदेश का पूरे प्रदेश में कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से यह जानकारी प्राप्त करने को कहा है कि अनलॉक-5 लागू होने के बावजूद कैंटोनमेंट बोर्ड में आवागमन पर रोक क्यों जारी है। कैंट क्षेत्र के गेट अब तक क्यों बंद रखे गए हैं।
अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव फॉगिंग नहीं किए जाने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि फॉगिंग नहीं होने से डेंगू आदि बीमारी फैलने की आशंका है। प्रयागराज के नगर स्वास्थ्य अधिकारी रिटायर हो गए हैं और पद रिक्त है। इस पर कोर्ट ने प्रदेश के हर जिले में नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के रिक्त पद भरने और फॉगिंग व सेनिटाइजेशन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दुर्गा पूजा के आयोजन के संदर्भ में किसी तरह का आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि दुर्गापूजा के पंडाल राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही लगाए जाएं।

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