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विधायक विजय मिश्र ने दायर की जमानत अर्जी

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है। विजय मिश्र के खिलाफ कौलापुर (धनापुर) निवासी उन्हीं के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज थाने में चार अगस्त 2020 को मकान पर जबरन कब्जा करने, उनकी फर्म का पैसा हड़प लेने, मारपीट करने व धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में सत्र न्यायालय भदोही से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह अर्जी दाखिल की गई है।
विजय मिश्र का कहना है कि शिकायतकर्ता की बहन पुष्पलता की शादी उनके भतीजे से हुई है, जिसका पालन पोषण उन्होंने ही किया है। पारिवारिक समझौते में शिकायतकर्ता व उसकी बहन पुष्पलता को 40 फीसदी व 20 फीसदी संपत्ति उनकी मां को दी गई है। याची के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया गया है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता का आरोप है कि विधायक ने 2006 में स्थापित फर्म पर कब्जा कर लिया और फर्म का पैसा अपनी पत्नी रामलली व बेटे विष्णु के खाते में स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही मकान पर कब्जा कर लिया है और धमकी देकर परिवार का जीना मुहाल कर दिया है।

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