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रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, कहा, क्यों न मंजूर कर लें व्यावसायिक निर्माण हटाने की याचिका

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी पूछा है कि रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण हटाने की मांग में दाखिल याचिका क्यों न मंजूर कर ली जाए। कोर्ट ने विकास प्राधिकरण से याचिका पर छह जनवरी तक जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने सोसायटी एनेर्जिक वालेन्टियर्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में रिहायशी, व्यावसायिक व अन्य क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इसके बावजूद रिहायशी व मिश्रित एरिया में व्यावसायिक निर्माण लगातार होते जा रहे हैं। इससे निवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा गया है कि निर्माण में घोषित मास्टर प्लान का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और प्राधिकरण इसकी अनुमति देकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

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