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एक पखवारे में हो बकाया वेतन का भुगतान

मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, प्रतिमाह के आधार पर हो वेतन भुगतान

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों का अक्तूबर 2019 से बकाया वेतन का भुगतान एक पखवारे के भीतर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके बाद वेतन भुगतान प्रतिमाह के आधार पर जारी रखा जाए। कोर्ट ने स्कूल के पूर्व प्रबंधक विशाल नोबेल सिंह को वेतन भुगतान के लिए स्कूल के विभिन्न खातों के संचालन के लिए अधिकृत किया है। बैंकों को भी निर्देश दिया है कि विशाल सिंह के हस्ताक्षर पर धनराशि का भुगतान करें। कोर्ट ने पूर्व मैनेजर को इस बात के लिए भी अधिकृत किया है कि किसी प्रकार की कठिनाई होने पर वह कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मदद ले सकते हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने डायोसिएशन एजूकेशन बोर्ड, डायोसिएशन ऑफ लखनऊ और डायोसिस ऑफ लखनऊ सहित कई अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी प्रयागराज के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने पूर्व प्रबंधक विशाल सिंह को कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। स्कूल प्रबंधन को लेकर विवाद के कारण मेरी लूकस स्कूल एंड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को अक्तूबर 2019 से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। डायोसिएशन एजूकेशन बोर्ड के अधिवक्ता का कहना था कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आदेश मनमाना और अवैध है क्योंकि संस्था का सचिव होने के कारण याची बैंक खातों के संचालन का अधिकार रखता है।
कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि सोसायटी के विवाद के कारण शैक्षिक और गैरशैक्षिक कर्मचारियों का हित प्रभावित हो रहा है। इसलिए पूर्व प्रबंधक इस अंतरिम आदेश के तहत 14 दिसंबर तक वेतन का भुगतान करना सुनिश्चत करें।

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