राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग से मांगी जानकारी

जिला पंचायत के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप पर रोक की मांग
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया चुनाव कराने और चुनाव तक जिला पंचायत के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति एसके पचौरी की खंडपीठ ने हाथरस जिला पंचायत के विनोद उपाध्याय की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि जिला पंचायत का पांच साल का कार्यकाल 13 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार चुनाव कराने की बजाय प्रशासक नियुक्त करना चाहती है, जो संविधान के विपरीत है।
अनुच्छेद 243(ई) के अनुसार कार्यकाल खत्म होने पर चुनाव कराया जाए और चुनाव होने तक जिला पंचायत को कार्य करने देना चाहिए। कोर्ट ने याचिका की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता को देने का निर्देश देते हुए आयोग के अधिवक्ता से अगली सुनवाई पर उपस्थित होने को कहा है।




