
इलाहाबाद : एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी। शराब की दुकानों और बोतलों में बड़े बदलाव दिखाई देंगे। शराब की दुकानों के खुलने के समय में चार घंटे की कमी हो जाएगी।
वर्तमान में शराब की दुकानें सुबह नौ बजे से रात 11 बजे तक खोली जाती हैं। एक अप्रैल से दुकान दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोली जाएगी। इसके साथ ही अवैध शराब की रोकथाम के लिए शराब की बोतलों पर अब होलोग्राम के बजाए बारकोड अंकित होगा। आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है कि ये बार कोड मोबाइल पर स्कैन किया जा सकेगा। इससे शराब कब बनी है, किस ब्रांड की है।
बोतल में कहां बंद किया गया था ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे नकल शराब की रोकथाम में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शराब की बोतलों पर अंकित निर्माण की तारीख भी बड़े शब्दों में अंकित होगी। जिला आबकारी अधिकारी संदीप बिहारी मोडवेल ने बताया कि ये सारे बदलाव एक अप्रैल से लागू होंगे। इन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


