एजेंसी के बारे में गृह सचिव से मांगा हलफनामा

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव से पुलिस थानों में लेडीज टॉयलेट बनाने की एजेंसी नियुक्त करने की जानकारी के साथ गृह सचिव से हलफनामा मांगा है और कहा है कि 15 मार्च तक हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो गृह सचिव 16 मार्च को हाजिर हों।
पुलिस थानों में लेडीज टॉयलेट निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अंजली पांडेय व 12 अन्य लॉ स्टूडेंट्स की जनहित याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार के अधिवक्ता की इस जानकारी पर दिया, जिसमें कहा गया कि निर्माण एजेंसी तय करने के लिए कदम उठाए गए हैं। याचिका में पुलिस थानों में लेडीज टॉयलेट न होने से हो रही परेशानी के बिंदुओं का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों में लेडीज टॉयलेट बनाने का निर्देश दिया है।




