शुआट्स के दो प्रोफेसरों को मिली अग्रिम जमानत

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक में करोड़ों के घोटाले के मामले में शुआट्स के प्रोफेसर सुनील बिहारी लाल व प्रोफेसर अजय कुमार एलिशन लॉरेंस को पुलिस रिपोर्ट पर अदालत के संज्ञान लेने तक गिरफ्तारी के समय 50 हजार के मुचलके पर अग्रिम जमानत पर शर्तो के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है।
प्रोफेसर सुनील बिहारी लाल व प्रोफेसर अजय कुमार एलिशन लॉरेंस की ओर से कहा गया कि मामले में नामजद दोनों आरोपी वर्ष 2018 से जमानत पर हैं। कोरोना संक्रमण प्रकोप के कारण सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल करना सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की समय सीमा तय नहीं है। जरूरी होने पर पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है लेकिन मनमानी गिरफ्तारी मानवाधिकार का हनन है। कोर्ट ने राष्ट्रीय पुलिस कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार का कारक माना गया है। इस समय कोरोना संक्रमण फैला है इसलिए केस की मेरिट पर विचार न करते हुए दोनों सीमित समय के लिए अग्रिम जमानत पाने के हकदार हैं।
प्रयागराज सिविल लाइंस थाने में शुआट्स के खाते से 23 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के आरोप में एक्सिस बैंक मैनेजर कमाल एहसान व शुआट्स के एकाउंट अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद इस मामले में दर्जनों लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। विवेचना के दौरान प्रोफेसर सुनील बिहारी लाल व प्रोफेसर अजय कुमार एलिशन लॉरेंस का नाम भी प्रकरण में शामिल किया गया।



