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गलत वेतन निर्धारण में वसूली का आदेश रद्द

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने द्वितीय सीएपी में गलत वेतन निर्धारण के कारण क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एटा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से 91,902 रुपये की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया है और नए सिरे से निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दाताराम की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र का कहना था कि गलत वेतनमान निर्धारण विभाग की गलती से किया गया है। याची की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह भी कहा कि याची को सुनवाई का मौका दिए बगैर वसूली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह केस में ऐसे आदेश को विधि विरुद्ध करार दिया है।



