पीएम व सीएम को अपशब्द कहने वाले को नहीं मिली जमानत

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिलरियागंज आजमगढ़ के ओसामा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। ओसामा के ऊपर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के ऊपर भीड़ के साथ हमला, देश विरोधी नारेबाजी व तोड़फोड़ करने का आरोप हैं। कोर्ट ने विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) को मुकदमे को छह माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि गवाह नहीं आते तो सख्ती की जाए।
वहीं, याची का कहना था कि भीड़ में किसी की भूमिका तय नहीं की गयी है। पुलिस को लगी चोट गंभीर नहीं हैं। कुछ आरोपियों को इसी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पांच फरवरी 2020 को दिन में तीन बजे लाठी-डंडे लिए सीएए, एनआरसी के विरोध में नारे लगाते हुए सड़कों स्त्री-पुरुष व बच्चे सड़क पर उतर आये थे। वे देश विरोधी नारे लगा रहे थे। रोकने पर पुलिस पर हमला कर दिया। साथ ही धारा 144 का उल्लंघन करके उत्पात मचाया। कोर्ट ने आरोपों व अपराध की गंभीरता, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।



