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कांस्टेबल भर्ती के चयनित की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश

(अनंत पांडे) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थी से प्रत्यावेदन लेकर उस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अजय कुमार की याचिका पर अधिवक्ता गोपालजी खरे को सुनकर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं पीएसी के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा मेंवअंतिम योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करने के बाबजूद याची के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे को देखते हुए उसे नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था, जिसे उसने याचिका में चुनौती दी थी। अधिवक्ता गोपाल जी खरे ने कोर्ट को बताया कि याची ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे की जानकारी हलफ़नामे के माध्यम से संबंधित अधिकारी को दी थी। साथ ही वह अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत नियुक्ति पाने का अधिकारी है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि याची आदेश की तिथि से तीन सप्ताह के अंदर संबंधित प्रधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे और संबंधित प्राधिकारी उस पर छह सप्ताह में उचित आदेश करें।

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