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दारोगा भर्ती: आयु सीमा बढ़ाने की याचिका पर मांगी जानकारी

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 की दारोगा,प्लाटून कमांडर, पीएसी व फायर स्टेशन आफीसर भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 12जुलाई को होगी। याची का कहना है कि 2016-17 से 2020 तक के खाली पदों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने रजत दीक्षित व 13 अन्य की याचिका पर दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा व सर्वेश्वरी प्रसाद ने बहस की। इनका कहना है कि 24 फरवरी 21 को 9027 दारोगा, 484 प्लाटून कमांडर, 23 पीएसी व फायर स्टेशन आफीसर के कुल 9534 पदों को विज्ञापित किया गया। एक जुलाई 2021 को अधिकतम आयु 28वर्ष रखी गई है। तीन साल से भर्ती नहीं हुई। बहुत से लोग ओवर एज हो गए। सरकार ने कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी है। इसलिए याचियों ने छूट की मांग भी की है किंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

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