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सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को अवमानना नोटिस

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रशांत त्रिवेदी को अवमानना नोटिस जारी की है। उन्हें आदेश पालन के लिए एक माह का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है। यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट बुलाकर अवमानना आरोप निर्मित करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने वाराणसी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ हरेंद्र राय व दो अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र ने बहस की। उनका कहना है कि नियुक्ति से याचीगण की सेवा 28 साल हो गई है। नियमानुसार उन्हें तृतीय एसीपी मिलनी चाहिए। किंतु उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने सचिव को पहली सितंबर 20 को तीन माह में याची का प्रत्यावेदन निर्णीत करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने आदेश पालन का समय दिया था।फिर भी कुछ नहीं करने पर दोबारा यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

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