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कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक, नहीं मिली नौकरी पुलिस भर्ती में सरकार व बोर्ड से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल नहीं करने पर जवाब मांगा है।

2018 की पुलिस कांस्टेबल के 18,208 पदों पर भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर पुलिस भर्ती बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती दी है।


याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार बोर्ड से जारी कट ऑफ मेरिट के अनुसार सामान्य वर्ग का 193.6, ओबीसी का 185.3 और एससी की मेरिट 159.3 है। याचियों के अंक इससे अधिक हैं इसके बावजूद उनका नाम चयन सूची में शामिल नहीं है।

उन्होंने बताया कि याची लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन में सफल रहे। भर्ती बोर्ड की ओर से जारी अंतिम आंसर-की से मिलान करने पर उनके अंक विभिन्न वर्गों के कट ऑफ मेरिट से अधिक आ रहा है।

02 मार्च 2020 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया गया। इसमें दस लिस्ट जारी की गई। एक से नौ तक की सूची चयनित अभ्यर्थियों की थी जबकि 10वीं सूची चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों की है। याचियों का नाम दोनों तरह की सूचियों में नहीं है।

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