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पार्षद और दरोगा पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। नगर निगम पार्षद अमरजीत यादव और ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज के विरुद्ध न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश धूमनगंज के प्रभारी थाना निरीक्षक को दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी के अधिवक्ता के तर्कों को सुन कर दिया। धूमनगंज क्षेत्र निवासी कलावती देवी ने अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि 8 अगस्त 2019 को पड़ोसी से विवाद हुआ था। पड़ोसियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए अगले दिन ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पर गई और प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थिनी ने अदालत को बताया कि विपक्षियों के साथ पार्षद ने मिलकर चौकी इंचार्ज को पैसा दे दिया। चौकी इंचार्ज ने उसे बेवजह 12 घंटे तक चौकी में बैठाकर रखा। पार्षद के कहने पर बिना किसी कार्रवाई किए गाली देते हुए चौकी से भगा दिया।

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