शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने पर रोक, विधायक विजय मिश्र को हाईकोर्ट से राहत

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अल्लापुर बाघंबरी स्कीम स्थित विधायक विजय मिश्र के परिवार के शापिंग कांप्लेक्स को गिराने पर तीन हफ्ते की रोक लगा दी है।
कोर्ट ने याची को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ हफ्तेभर में अपील दाखिल करने का समय दिया है।
साथ ही अपीलीय अधिकारी को दो हफ्ते में विजय मिश्र के परिवार की अंतरिम अर्जी निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
इंद्रकली व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी व न्यायमूर्ति योगेंद्र श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्रनाथ सिंह व लोकेश द्विवेदी ने बहस की।
कोर्ट ने कहा है कि तीन हफ्ते तक या अंतरिम अर्जी तय होने तक शापिंग कांप्लेक्स पर जेसीबी नहीं चलेगी। याचिका में मकान संख्या 13/16 के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इस भवन के ध्वस्तीकरण आदेश 12 दिसंबर 2007 को जारी हुआ है। इसकी नोटिस भी याची को आदेश जारी होने से पूर्व ही दी गई थी।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार है।
इस पर राज्य सरकार और पीडीए के अधिवक्ता ने कहा कि याची चाहे तो एक सप्ताह के भीतर स्थगन अर्जी के साथ अपील दाखिल कर सकता है।
उसके एक सप्ताह में अपील पर निर्णय होगा, इसलिए तीन सप्ताह तक ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है बाघंबरी हाउसिंग स्थित शापिंग कांप्लेक्स विधायक विजय मिश्र का बताया जाता है। लेकिन, यह उनके नाम से नहीं है।




