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बिना लाइसेंस के पैथालॉजिस्ट की अग्रिम जमानत मंजूर
प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के निजी पैथालॉजी चलाने वाले की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट याची की अर्जी को 50 हजार के निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ मंजूर की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने प्रशांत त्यागी की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
याची के खिलाफ मेरठ मेडिकल कॉलेज धोखाधड़ी और मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15(2) के तहत डिप्टी सीएमओ की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि याची दृष्टि लैबोरेटरीज लैब को बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहा है। सीएमओ की जांच में यह साबित हुआ। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। याची ने कहा कि उसका पक्ष सुना नहीं गया था। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए याची की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।


