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EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को दी बड़ी राहत, अब आधार से भी हो जाएगा ये काम

नई दिल्ली। PF सब्सक्राइबर्स अब आधार कार्ड के जरिए भी अपने पीएफ अकाउंट में दर्ज जन्मतिथि को दुरुस्त करा सकेंगे। इससे पीएफ खाताधारकों को ऑनलाइन केवाइसी कराने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ”COVID-19 महामारी के समय ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने पीएफ मेंबर्स को ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में जन्मतिथि में सुधार में मदद के लिए फील्ड ऑफिसर्स को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे उनके UAN की केवाइसी में आसानी होगी।” 

श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएफ खाता में दर्ज जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, पीएफ अकाउंट में दर्ज जन्मतिथि एवं आधार में दर्ज जन्म की तारीख में तीन साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 

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