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निदेशक माध्यमिक शिक्षा को अवमानना नोटिस

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। अवमानना के एक मामले में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडेय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर तक आदेश के अनुपालन की सूचना देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकर ने चंद्र प्रताप व अन्य की याचिका पर दिया है।
गांव सभा की चारागाह की सार्वजनिक भूमि पर बने सुक्खू मां प्रभु देवी इंटर कॉलेज गोल्हागौर तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर की मान्यता रद्द करने की शिकायत पर कोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसकी अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। कोर्ट ने निदेशक को तीन माह में फर्जी दस्तावेज पर अवैध रूप से चल रहे कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग को निर्णीत करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया।




