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गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग खारिज

प्रयागराज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग संबंधी उसकी याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि वह अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी व न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने शाहजहांपुर के विवेक मिश्र नाहिल की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ शाहजहांपुर के आरएसएस के विभाग कार्यवाह रवि मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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