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एसटीएफ के दरोगा व सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। युवक की हत्या कर लाश छिपाने के मामले में एसटीएफ के दरोगा यशवंत सिंह और सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज करने आदेश दिया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ की अदालत ने थरवई क्षेत्र के टिकरी इस्माइलगंज गांव के अनीत लाल की अर्जी पर उनके अधिवक्ता के तर्क को सुनकर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया अपराध किया जाना प्रकट हो रहा है। इसलिए थानाध्यक्ष थरवई मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें और 15 दिन के अंदर कोर्ट को अवगत कराएं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3 ) के तहत पेश प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 31 अक्टूबर 2020 को अनीत लाल का भतीजा राजकुमार गांव के हैदर और गुलाब के साथ निमंत्रण में गया था। इसके बाद वह लौट कर नहीं आया। खोजबीन में पता चला कि एसटीएफ के दरोगा यशवंत सिंह एवं एसटीएफ के सिपाही आंनद सिंह व अन्य गुलाब और हैदर को रेलवे तार चोरी करने के मामले में पकड़ ले गए हैं। उसके अनीत के भतीजे राजकुमार के बारे में एसटीएफ वालों ने कुछ नहीं बताया। अनीत लाल ने आरोप लगाया कि किसी मुकदमे में उसके निर्दोष भतीजे को वांछित दिखाकर एसटीएफ के दरोगा और सिपाहियों ने हत्या कर लाश छिपा दी।

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