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आनंद गिरि की जमानत की सुनवाई हाईकोर्ट में 18 जनवरी को होगी

प्रयागराज अनुराग दर्शन समाचार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि मौत मामले के आरोपित आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआइ की तरफ से कोर्ट में आनलाइन जवाब दाखिल किया गया। जो रिकार्ड पर अपलोड नहीं था। इससे सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई 18 जनवरी को होगी। कोर्ट ने याची अधिवक्ता को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है। अर्जी पर सीबीआइ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा। आनंद गिरि के ऊपर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत ने आनंद गिरि की जमानत पहले ही खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ आनंद गिरि ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है।

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