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ईद पर सामूहिक नमाज पर हस्तक्षेप से HC का इंकार, कहा- सक्षम अधिकारी के समक्ष दें प्रत्यावेदन

प्रयागराज। ईद पर सामूहिक नमाज के लिए सूबे के ईदगाहों व मस्जिदों को खोलने और जून माह से जुमे की नमाज पढऩे की अनुमति देने का समादेश जारी करने की मांग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याची अपनी मांग को लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि कोई आदेश नहीं होता है या प्रत्यावेदन लटकाए रखा जाता है तो वह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है।
सरकार को अर्जी दिए बगैर हाईकोर्ट में सीधे याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने शाहिद अली सिद्दीकी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र पर कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

