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दयाल न‌र्सिंग होम से वसूली पर रोक

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। हाईकोर्ट ने शहर के दयाल न‌र्सिंग होम से 43 लाख रुपये से अधिक की वसूली और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत नर्सिंग होम की पंजीकरण समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकार से 17 जून तक जवाब भी मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने नर्सिंग होम के संचालक डॉ मुकेश टंडन की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है। सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने इससे पूर्व नर्सिंग होम के विरुद्ध कार्रवाई को 15 मार्च के आदेश से रद्द कर दिया था। साथ ही सरकार को नैस‌र्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार नए सिरे से सुनवाई करने की छूट दी थी। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इम्पैनलमेंट टीम ने डॉ टंडन का पक्ष सुनने के बाद 43 लाख रुपये से अधिक की वसूली और नर्सिंग होम की संबद्धता समाप्त करने का आदेश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था कि यह आदेश करते हुए हाईकोर्ट के निर्देशों का सही भावना के साथ पालन नहीं किया गया। डॉ. टंडन पर आरोप है कि उनके नर्सिंग होम ने आरोग्य योजना के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मरीजों का इलाज किए बगैर लाखों रुपये का फर्जी भुगतान करा लिया। शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने गत 13 अप्रैल के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है।

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