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तहसील कर्मचारी के निलंबन पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से किया जवाब तलब

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा तहसील कर्मचारी को निलंबित करने के तीन जून 2021 के आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि विभागीय जांच पूरी की जाय किंतु बिना कोर्ट की अनुमति अंतिम आदेश पारित न किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने पुत्तीलाल की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की। उनका कहना है कि तहसीलदार बदलापुर की मनगढ़ंत रिपोर्ट पर बिना दंडनीय आरोप के डीएम ने निलंबित कर दिया।उसकी लंबी सेवा बेदाग रही है। उसकी छवि बिगाड़ने के लिए मनमानी कार्यवाही की गई है। याची 31जुलाई 21को सेवानिवृत्त होने जा रहा है, जो भी आरोप लगाया गया है, बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता।

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