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मनगढ़ंत खबरें समाज के लिए बड़ा खतरा: हाईकोर्ट

कहा, …पर गाइडलाइन बनाना हमारा काम नहीं

( अनंत पांडेय )प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार ) । इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि झूठी व मनगढ़ंत खबरें समाज के लिए बड़ा खतरा है। इससे समाज को नुकसान पहुंचता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन पर रोक के लिए गाइडलाइन बनाना नीति निर्माण से जुड़ा विषय है, जो इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है। कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ याचिका खारिज कर दी।
यह आदेश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने विष्णु कुमार श्रीवास्तव की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने कहा कि याची ने मांग की है कि मीडिया में गड़बड़ी पैदा करने वाले इस ट्रेंड को रोकने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि हमारा इरादा समाज को नुकसान पहुंचाने वाले इस खतरे को रोकने की आवश्यकता को कम बताने का नहीं है, लेकिन यह नीति निर्माण का विषय है। कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमीयत उलेमा बनाम भारत सरकार मामले में इसी विषय पर वृहद सुनवाई की जा रही है।

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