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हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला कानून 2018 के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना दो माह में पूरी करने का दिया निर्देश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून 2018 के तहत दर्ज मुकदमे की उचित व निष्पक्ष विवेचना दो माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को मिर्जापुर थाने के इस मामले की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने नगमा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना था कि उसने 20 जून 2020 को मिर्जापुर थाने में मारपीट, गाली गलौज व दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। लेकिन पुलिस ने उस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं किया है।कोर्ट ने थाना प्रभारी मिर्जापुर को दो माह में साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी करने का आदेश दिया है।



